भड़काऊ भाषण केस में सपा नेता आजम खान को राहत, कोर्ट ने किया बरी

भड़काऊ भाषण केस में सपा नेता आजम खान को राहत, कोर्ट ने किया बरी

रामपुर: छह साल पहले सिविल लाइंस थाने में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में आजम को बरी कर दिया है।

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी की ओर से सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी।

सबूतों के अभाव में किए गए बरी

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए सपा नेता आजम खान दोपहर में कोर्ट पहुंचे, जहां पर मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने साक्ष्य के अभाव में सपा नेता को बरी कर दिया।

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