यूपी में बदला रजिस्ट्री का नियम, अब 20 हजार से ज्यादा की फीस जमा होगी ऑनलाइन

यूपी में बदला रजिस्ट्री का नियम, अब 20 हजार से ज्यादा की फीस जमा होगी ऑनलाइन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने को लेकर एक महव्‍तपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोमवार (12 जनवरी) से प्रदेश के 30 जिलों में रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। साथ ही, आवास विकास परिषद ने नए साल पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है।

महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब 20 हजार रुपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नकद (Cash) नहीं लिया जाएगा। इसे पूरी तरह ऑनलाइन (Online) जमा करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्री कार्यालयों में होने वाली भीड़ को कम करना, पारदर्शिता लाना और नकद लेनदेन में होने वाली हेराफेरी को रोकना है।

इन जिलों में लागू हुई व्यवस्था

पहले चरण में कानपुर नगर, अलीगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, जौनपुर, बाराबंकी और मऊ समेत कुल 30 जिलों में यह नियम लागू कर दिया गया है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

वहीं, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने देश के वीर जवानों (सेवारत और सेवानिवृत्त) को बड़ी राहत दी है। अब सैनिक आवास विकास के ‘रेडी टू मूव’ फ्लैट्स की बुकिंग पर 20 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट पा सकेंगे।

छूट का गणित: अगर आवंटन के 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान किया जाता है, तो 20% की छूट मिलेगी। 90 दिनों के भीतर 15% और 120 दिनों के भीतर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा।

कहां मिलेंगे फ्लैट: लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, आगरा और मुरादाबाद जैसे बड़े शहरों में यह योजना उपलब्ध है।

अंतिम तिथि: सैनिकों के लिए इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 है।

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