यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 10% फ्यूल सरचार्ज से मिल सकती है राहत, पढ़ें पूरी खबर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को 10% फ्यूल सरचार्ज शुल्क से राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के 10% फ्यूल सरचार्ज शुल्क से संबंधित फैसले पर विद्युत नियामक आयोग ने सवाल उठाया है।
विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। आयोग ने कहा है कि 10% फ्यूल सरचार्ज शुल्क बढ़ाना गैर कानूनी है। इस संबंध में आयोग ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
उपभोक्ता परिषद ने दाखिल की थी याचिका
विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पूछा है कि UPPCL बताए कि किस आधार पर 10% फ्यूल सरचार्ज शुल्क लगाया गया है। बता दें कि उपभोक्ता परिषद ने UPPCL के खिलाफ नियामक आयोग में याचिका दाखिल की थी।
गौरतलब है कि यूपीपीसीएल ने हाल ही के एक फैसले में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज शुक्ल बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च माह के 10% फ्यूल सरचार्ज शुल्क की जून के बिल में वसूली का आदेश UPPCL ने जारी किया है।
विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर साधा था निशाना
हालांकि, बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज के फैसले पर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने को काम किया था। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने यूपीपीसीएल के फैसले पर कहा कि बिजली के दाम बढ़ाना बेहद ही अनुचित है। शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है। बिजली की जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आम जनता पर उसका बोझ डालने की लगातार कोशिश की जा रही है।



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