Union Budget 2025: 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं, एकसाथ फाइल कर सकेंगे 4 साल का रिटर्न

Union Budget 2025: 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं, एकसाथ फाइल कर सकेंगे 4 साल का रिटर्न

Union Budget 2025: सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनविार (1 फरवरी) को लगातार आठवीं बार आम बजट पेश कर रही हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया। हालांकि, कुछ देर बाद सदन में लौट आए।

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह बजट सरकार की विकास को बढ़ाने, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हमारा फोकस ‘GYAN’ पर है। GYAN मतलब- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। उन्‍होंने कहा कि बजट में पांच क्षेत्रों पर फोकस है- विकास में तेजी लाना, सुरक्षित समावेशी विकास, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना।

12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं

केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब सालाना 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

न्‍यू टैक्‍स रिजीम में सात टैक्‍स स्‍लैब  

  • 0-4 लाख रुपये तक की आय पर-  जीरो
  • 4-8 लाख की आय पर- 5%
  • 8-12 लाख की आय पर- 10%
  • 12-16 लाख की आय पर- 15%
  • 16-20 लाख की आय पर- 20%
  • 20-24 लाख की आय पर- 25%
  • 24 लाख से ऊपर की आय पर- 30%

नई टैक्‍स व्यवस्था अपनाने वालों को इस तरह होगा फायदा

  • 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80 हजार रुपये का फायदा होगा।
  • 18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा।
  • 25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा।

https://twitter.com/airnewsalerts/status/1885582735944933440

TDSTCS का सरलीकरण

टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे, जिससे इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा। नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जा रहा है। यानी अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।

MSME क्रेडिट गारंटी कवर अब 10 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान जानकारी दी कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा। वहीं, इससे अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त डेढ़ लाख करोड़ रुपये का क्रेडिट मिलेगा।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

सबसे पहले आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना है। फिर यहां जाकर संबंधित अधिकारी से मिलना है, जो आपकी पात्रता चेक करते हैं। इसके बाद आपके दस्तावेजों को वेरिफाई किया जाता है और सबकुछ सही पाए जाने के बाद MSME क्रेडिट कार्ड के लिए आपका आवेदन कर दिया जाता है।

राष्‍ट्रपति मुर्मू को सौंपी बजट की कॉपी

इससे पहले वितमंत्री सुबह 8:45 बजे अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंचीं। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गईं। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। राष्ट्रपति ने यहां उन्हें दही चीनी खिलाई। इसके बाद वह संसद भवन पहुंचीं। यहां कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई। पिछले चार बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, ये बजट भी पेपर लेस है।

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