नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार (01 नवंबर) से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम शुरू की है। छोटे और कम रिस्क वाले बिजनेस के लिए अब GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ तीन कारोबारी दिन में मिलेगा। नई स्कीम का फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा, जिनका मंथली GST 2.5 लाख रुपये से कम होता है।
वहीं, केंद्र सरकार ने आज अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.96 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। सालाना आधार पर इसमें 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, एक साल पहले यानी अक्टूबर 2024 में सरकार ने 1.87 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था।
वहीं, पिछले महीने अगस्त के मुकाबले सितंबर का कलेक्शन 3 हजार करोड़ रुपये बढ़ा है। सितंबर में सालाना 9.1% की बढ़ोतरी के साथ 1.89 लाख करोड़ रुपये GST वसूला गया था। इससे पहले अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपये और मई में 2.01 लाख करोड़ रुपये GST के रूप में जुटाए गए थे।
96% नए आवेदकों को फायदा मिलेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में CGST भवन के उद्घाटन के दौरान कहा कि यह नई योजना करीब 96% नए आवेदकों को फायदा पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या अड़चन न आए। योजना के लिए सभी GST सेवा केंद्रों पर स्पेशल हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि टैक्सपेयर्स को आवेदन प्रक्रिया में परेशानी न हो।
अप्लाई कैसे करें?
आज से प्रोसेस शुरू कर दी गई है। अप्लिकेंट GST पोर्टल पर जाकर लो-रिस्क रूट चुनें। सेल्फ-डिक्लेरेशन दें। हेल्प डेस्क पर जाकर गाइडेंस लें। कभी भी बाहर निकलने की सुविधा यह एक स्वैच्छिक योजना है, यानी कारोबारी इसे अपनी इच्छा से अपना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इससे बाहर भी निकल सकते हैं। वर्तमान में देश में 1.54 करोड़ से ज्यादा बिजनेस GST के तहत रजिस्टर्ड हैं।