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Shailendra Singh
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GST Reforms: अब IPL देखने के लिए देने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, मूवी टिकट और होटल किराया होगा सस्ता
GST Reforms: वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को फैसला लेते हुए जीएसटी स्लैब को चार की जगह दो 5% और 18% में बदल दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है।
नई टैक्स व्यवस्था ने आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना है और इसे तंबाकू उत्पादों और कसीनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा है। हालांकि, आम क्रिकेट मैचों पर अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा। यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है।
मूवी टिकट होंगे सस्ते
दूसरी ओर, 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। मगर, 100 रुपये से ज्यादा की टिकटों पहले की तरह 18% जीएसटी लगेगा। वहीं, होटल बुकिंग, सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।
सर्विस सेक्टर में हुए बदलाव को समझें
GST में बदलाव से कैसे बदलेंगे IPL टिकट के दाम?
मानिए कि आईपीएल की टिकट की कीमत 1000 रुपये है…
पहले: 1000 + (28% यानी 280 रुपये) = 1280 रुपये।
अब: 1000 + (40% यानी 400 रुपये) = 1400 रुपये।
बढ़ोतरी: 1400-1280 = 120 रुपये प्रति टिकट।
GST में बदलाव से कैसे बदलेंगे सिनेमा टिकट के दाम?
100 रुपये तक की टिकटों के दाम घटेंगे। वहीं, 100 रुपये से ज्यादा की टिकटों में बदलाव नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर एक टिकट की बेस कीमत 80 रुपये है…
पहले: 80 + (12% यानी 9.60 रुपये) = 89.60 रुपये।
अब: 80 + (5% यानी 4 रुपये)= 84 रुपये।
बचत: 89.60 – 84 = 5.60 रुपये प्रति टिकट।
होटल में रुकने का किराया?
पहले: 12% टैक्स
अब: 5% टैक्स
कंडीशन: ये तभी लागू होगा, जब एक दिन का किराया 7500 रुपये या उससे कम हो।
फायदा: सस्ते होटल और रिसॉर्ट अब और सस्ते हो जाएंगे। जैसे, 5000 रुपये का कमरा पहले 5600 रुपये पड़ता था, अब 5250 रुपये में मिलेगा।
कितनी सस्ती होंगी जिम, सैलून जैसी सेवाएं?
पहले: 18% टैक्स
अब: 5% टैक्स
क्या शामिल है: जिम, नाई की दुकान, सैलून, योग सेंटर आदि।
फायदा: अब जिम और सैलून सस्ते हो जाएंगे। जैसे, 1000 रुपये की जिम फीस पर पहले 180 रुपये टैक्स लगता था, अब सिर्फ 50 रुपये। सैलून में भी ऐसा ही होगा।
कितनी सस्ती होंगी बीमा सेवाएं?
क्या छूट मिली: जीवन बीमा (टर्म, ULIP) और हेल्थ इंश्योरेंस (घरेलू और सीनियर सिटीजन) पर अब टैक्स नहीं।
फायदा: बीमा प्रीमियम सस्ता होगा। 10,000 रुपये की पॉलिसी पर 1800 रुपये बचेंगे, जिससे बीमा के दायरे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कैसे बदलेंगी निर्माण और डिलीवरी सेवाएं?
किफायती घर: 12% से 5% (PMAY जैसे प्रोजेक्ट्स)।
स्थानीय डिलीवरी: 18% से 5% (किराना डिलीवरी)।
फायदा: सस्ते घर और ऑनलाइन ऑर्डर सस्ते होंगे।
नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।



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