Delhi Liquor Scam Case: 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Delhi Liquor Scam Case: 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। आप ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। अदालत ने कहा, ‘ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।’

वहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। सीबीआई ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी? याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई।

जस्टिस भुइयां बोले- गिरफ्तारी सवाल खड़े करती है

जस्टिस उज्‍जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। सीबीाआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए।

156 दिन जेल में बिता चुके केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को ईडी  ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।

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