लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब तक जिन वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, अब उनकी गाड़ियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र बुधवार (15 अप्रैल) से नहीं बनेगा। यह तभी बनेगा, जब वह 10 हजार रुपये जुर्माना भरेंगे। यह परेशानी उनके सामने आएगी, जिनकी गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले की हैं और प्रदेश में ऐसी गाड़ियों की तादाद दो करोड़ से अधिक है।
ऐसे में जिन गाड़ियों पर एचएसआरपी नहीं लगी है, उनको परिवहन विभाग की ओर से पत्र जारी प्लेट लगवाने की चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि, 01 अप्रैल 2019 के बाद के सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप नई से नंबर प्लेट लगकर आ रही है। ऐसे में इसके पहले के वाहनों पर इसे लगाया जाना है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब ऐसे लोगों पर सख्ती की जाएगी। ऐसे में अब जुर्माना भरने के बाद ही वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे और एचएसआरपी के लिए आवेदन कर पाएंगे।