लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों व क्रियाकलापों को बढ़ावा देने व उन्हें प्रोत्साहित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे है। इससे स्वयं सहायता समूहों की आमदनी में और अधिक इजाफा हो सके और ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी होने के साथ-साथ अपने परिवार को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से समृद्ध व सक्षम बना सकें। डिप्टी सीएम ने कहा कि रिवॉल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि बढ़ाये जाने से न केवल समूहों के क्रियाकलापों की गति तेज होगी, बल्कि समूहों की दीदियों का समाज में सम्मान भी बढ़ेगा।
स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 से सभी योग्य स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड के अंतर्गत 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार और सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत 1 लाख 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये कर दिया गया है। ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि इसका अनुमोदन विगत दिनों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश स्तर की 20वीं शासी निकाय की बैठक में प्रदान किया जा चुका है। समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि जारी करने हेतु जिलाधिकारियों को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इस संबंध में निर्धारित शर्तों व भारत सरकार की गाइड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मिशन निदेशक व जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र
स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली रिवॉल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि को बढ़ाये जाने के संबंध में मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दीपा रंजन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्धारित शर्तों व गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दीपा रंजन द्वारा जिलाधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि आरएफ व सीआईएफ पात्र समूह की लोन कमेटी मीटिंग करवाने के उपरान्त फण्ड डिस्बर्समेन्ट माड्यूल के माध्यम से मांग किया जाएगा। समस्त समूहों का खाता सत्यापन करवाकर सभी शर्तों व नियमों का पालन करते हुए फण्ड निर्गत किया जाना है।
उन्होंने कहा कि उन्हीं समूहों को रिवाल्विंग फण्ड जारी किया जायेगा, जो तीन माह की अवधि पूर्ण कर चुके हों, समूह द्वारा पंच सूत्र का मिलन किया जा रहा हो, समूह को आर एफ प्रथम बार प्रदान किया जा रहा हो, ए ग्रेड प्राप्त समूह हो, समूह का खाता संख्या पास बुक से मिलान किया गया हो, समूह में गरीब-अति गरीब परिवार जुड़ा हो, समूह द्वारा मांग पत्र प्राप्त किया गया और समूह का सत्यापन ब्लाक मिशन प्रबन्धक द्वारा किया गया हो। फण्ड डिस्बर्समेन्ट माड्यूल के माध्यम से ही समूह को आरएफ का भुगतान किया जाएगा।