Lucknow Aliganj Fire Case: बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, एलडीए कोर्ट ने दिया आदेश

Lucknow Aliganj Fire Case: बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, एलडीए कोर्ट ने दिया आदेश

Lucknow Aliganj Fire Case: अलीगंज सेक्टर-डी में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने भवन के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने भवन स्वामी की ओर से दाखिल जवाब पर सुनवाई के बाद अवैध निर्माण को नियमों के विपरीत मानते हुए कार्रवाई को मंजूरी दे दी। अग्निकांड के बाद एलडीए की जांच में भवन निर्माण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया था।

बुधवार को आरोपी पक्ष ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था और विस्तृत सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन विहित प्राधिकारी ने अतिरिक्त समय देने से इनकार करते हुए गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है।

जांच में कई गंभीर लापरवाही सामने आई

एलडीए की जांच में सामने आया था कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया। एसआईटी जांच में भी कई गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। भवन में जहां फायर एग्जिट और लोहे की सीढ़ियां होनी चाहिए थीं, वहां लिफ्ट लगा दी गई थी। इसके अलावा स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली लोड का उपयोग और अतिरिक्त निर्माण भी मिला। 22 जून को हुए इस अग्निकांड में दम घुटने और आग की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद यह मामले की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई मानी जा रही है। अब एलडीए तय प्रक्रिया के तहत भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा।

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