Azam Khan को एक और झटका, जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द
Azam Khan: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को फिर झटका लगा है. आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को इनकम टैक्स विभाग ने रद्द कर दिया है. आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर-जनहितकारी और अनियमित बताया गया है. साथ ही अब जौहर ट्रस्ट से भारी टैक्स, ब्याज और पेनल्टी वसूली जाएगी. इस फैसले के बाद जौहर ट्रस्ट अब कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा. इनकम टैक्स विभाग को ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई. बताया जा रहा है कि ट्रस्ट कोई जनहित का काम नहीं कर रहा था. लोगों पर दवाब बनाकर चंदा लिया जा रहा था. इसमें डमी ट्रस्टी बनाए गए थे.
इनकम टैक्स विभाग ने आदेश में क्या कहा?
लखनऊ इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आदेश जारी कर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है. आदेश में बताया गया कि 2020-21 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के तहत एक तलाशी कार्रवाई 13 सितंबर 2023 को आजम खान और संबंधित संस्थाओं सहित उनके पास मौजूद जानकारी के आधार पर जांच विंग द्वारा निर्धारित ट्रस्ट के मामले में की गई थी.
साल 2020-21 से 2023-24 का आकलन वर्तमान में धारा 148 आर.डब्ल्यू.एस. के तहत चल रहा है. अधिनियम की धारा 143(3) और ये कार्यवाही कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 13 सितंबर 2023 को अधिनियम की धारा 132 के तहत की गई तलाशी कार्रवाई के बाद शुरू की गई थी. निर्धारित ट्रस्ट मोहम्मद आजम खान द्वारा चलाया जाता है.
आजम खान हैं इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी
मुख्य ट्रस्टी के रूप में आजम खान और उनके परिवार के कुछ सदस्य भी कुछ अन्य ट्रस्टी/सदस्यों के साथ ट्रस्ट के सदस्य हैं. करदाता ट्रस्ट रामपुर पब्लिक स्कूल के साथ-साथ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय भी चलाता है. आदेश में आगे बताया गया कि उपरोक्त विश्वविद्यालय साल 2006 में स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है. आजम खान यूनिवर्सिटी के लाइफ टाइम चांसलर हैं.



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