New Financial Year: 31 मार्च 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2025–26 खत्म होने वाला है. हर साल की तरह इस साल भी कई वित्तीय नियम और टैक्स से जुड़े कामों की समय सीमा इसी दिन खत्म हो रही है. अगर आपने कुछ जरूरी कामों को समय पर पूरा नहीं किया तो न सिर्फ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि कई तरह की टैक्स छूट का लाभ भी नहीं मिल पाएगा. इसलिए अब आखिरी मौका है कि आप अपने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग निवेश से जुड़े सभी काम 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लें. ये काम निपटाने से न सिर्फ आप जुर्माने से बचेंगे बल्कि अपनी टैक्स बचत भी सुनिश्चित कर सकते हैं.
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-अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता है, तो नियम के मुताबिक हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी है. PPF में न्यूनतम 500 रूपए और सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये. अगर आपने 31 मार्च तक ये राशि जमा नहीं की, तो आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है और इसे फिर से एक्टिव करने के लिए आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है.
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-NPS में निवेश करने से आप टैक्स में छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक का अलग से योगदान कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने साल भर में Tier 1 अकाउंट में न्यूनतम 1,000 रुपए निवेश नहीं किया है, तो इसे 31 मार्च तक पूरा करना जरूरी है. इससे न सिर्फ आपका रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा बल्कि टैक्स बचत भी होगी.
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-पैन और आधार लिंकिंग अभी भी कई लेनदेन के लिए जरूरी है. अगर आपका KYC पेंडिंग है या पिछली साल का ITR रिवाइज नहीं हुआ है, तो 31 मार्च आखिरी तारीख है. इसे समय पर अपडेट करना आपके लिए भविष्य में टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बना देगा.
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-पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स बचाने का ये आखिरी मौका है. सेक्शन 80C LIC, ELSS, म्यूचुअल फंड, 5 साल की FD और बच्चों की ट्यूशन फीस पर छूट, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पर अलग से टैक्स बचत. अगर आपने निवेश किया है, तो इसके डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर या ऑफिस में 31 मार्च तक जमा कर दें.
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-अगर आपके पास होम लोन है तो 31 मार्च से पहले अपने EMI और एक्स्ट्रा प्री-पेमेंट करने का समय है. सेक्शन 24(b) के तहत आप 2 लाख तक के होम लोन ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.जितना ब्याज आपने वित्त वर्ष 2025–26 में चुकाया है, उतना ही दावा किया जा सकता है.इससे आपके टैक्स का भार कम होगा और होम लोन का फायदा भी मिलेगा.
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-अगर आपने पहले भरा हुआ ITR में कोई गलती की है या कोई टैक्स छूट मिस कर दी है, तो ITR-U के जरिए इसे सुधार सकते हैं. टैक्स बचाने के लिए जो निवेश आप साल की शुरुआत में कर चुके हैं, उसका प्रूफ 31 मार्च तक अपने कंपनी या ऑफिस में जमा कर देना जरूरी है. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम सही रहेगी और आप छूट का पूरा लाभ ले पाएंगे.