बरेली: जिले में हुए बबाल के मुख्य आरोपी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, इससे बावजूद तौकीर रजा का जेल से बाहर आना फिलहाल संभव नहीं है। उन पर दर्ज कई अन्य मामलों में सुनवाई और गिरफ्तारियां जारी हैं। अभी वे फतेहगढ़ जेल में ही बंद हैं।
बरेली बवाल के बाद पांच थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। शुरुआती जांच में इनमें से 7 मामलों में तौकीर रज़ा को नामजद किया गया था, बाद में शेष तीन मामलों में भी उनकी भूमिका पाए जाने पर उनका नाम बढ़ा दिया गया। अब तक 10 में से चार मामलों में सुनवाई हो चुकी है।
एक मुकदमे में मिली जमानत
26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद बारादरी, कोतवाली, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में ये मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने बारादरी थाने में दर्ज अपराध संख्या 1145/25 में मौलाना तौकीर समेत मुस्तकीम, ताजिम, रिजवान, उमैद, फैजल, जैनुल, तौहीन, शमशाद, शाकिब, सुब्हान, आजम, मोबिन, नदीम, शान, फरहान, नफीस, फैजुल नवी, मोईन सिद्दीकी और कलीम को जमानत दे दी है। मोइन, अफजल बेग, रफीक, नाजिम रजा, नदीम खान, अनीस सकलैनी और अमान की अर्जियों पर सुनवाई बाकी है।
इन मामलों में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
किला थाने में दर्ज अपराध संख्या 471/25 में आरोपी अफजल बेग की जमानत याचिका पर 17 नवंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 490/25 में आरोपी तौकीर रजा, नदीम खां, आरिफ, नफीस और फरहान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोतवाली में ही दर्ज अपराध संख्या 491/25 में आरोपी शाहिल, फैजल, नफीस की जमानत अर्जियों पर सुनवाई होनी है।
कैंट थाने में दर्ज अपराध संख्या 588/25 के आरोपी फैजल नवी, तौकीर रजा खां, नदीम और अफजल बेग की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी रह गई है। कोतवाली के 493/25 मामले में भी आरोपी तौकीर रजा, नदीम, मुनीर अहमद और अफजल बेग की जमानत अर्जियों पर सुनवाई बाकी है। प्रेमनगर थाने में दर्ज अपराध संख्या 388/25 के आरोपी तौकीर रजा खां, अफजल बेग, फरहत खां, मुनीर की जमानत अर्जियों पर भी सुनवाई बाकी है।