हाथरस: हाथरस के एसीजेएम MP/MLA कोर्ट दीपकनाथ सरस्वती के कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के परिवाद पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए 07 फरवरी की तिथि नियत की है।
थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष की खातिर राहुल गांधी ने 12 दिसंबर, 2024 को अकारण उनके गांव का दौरा किया था।
राहुल गांधी पर है ये आरोप
आरोप है कि राहुल गांधी ने मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने, जान-बूझकर परिवादी को समाज में अपमानित करने और उनका चारित्रिक हनन करने के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आरोप है कि उन्होंने न्यायालय के निर्णय का पूर्ण ज्ञान एवं जानकारी होने के बावजूद दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। कोर्ट में इस मामले में क्षेत्राधिकारी सादाबाद से अन्वेषण आख्या प्राप्त हो चुकी है। अदालत ने विपक्षी को संज्ञान पर सुनने के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।