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MP हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर FIR, कर्नल सोफिया पर दिया था आपत्तिजनक बयान

MP हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर FIR, कर्नल सोफिया पर दिया था आपत्तिजनक बयान

महू: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार रात इंदौर के मानपुर थाना में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वत: संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा, ‘भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है।’

मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट ने कही ये बात

हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है।

कोर्ट ने कहा कि अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें। यह कार्य आज शाम तक अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा कल जब मामला सूचीबद्ध होगा तो न्यायालय इस आदेश की अवमानना ​​के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा किया जाए। इस मामले को 15 मई 2025 की सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध करें।

मंत्री विजय शाह का पूरा बयान

मंत्री विजय शाह रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा था- ‘उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं।’

विजय शाह बोले थे, ‘मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा। जमीन के अंदर कर दूंगा। आतंकवादी तीन मंजिला घर में बैठे थे। बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर दी। यह 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है।’ इस बयान का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। विजय शाह ने इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में ये बयान दिया था, इसलिए मानपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।

कुर्सी जाने के डर से जोड़ने पड़ गए हाथ

बुधवार देर शाम विजय शाह को फिर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्‍होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, दु:खी दिल से माफी चाहता हूं। मेरे भाषण में मेरी मंशा थी कि समाज के बीच सेना और सोफिया बहन के कामों को ठीक से रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ ऐसे शब्द जुबान से निकल गए, जिसके कारण मैं अब शर्मिंदा हूं। पूरे समाज और समुदाय से मैं इस बात के लिए हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं।

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