NEET-UG Row: देश की शीर्ष अदालत में आठ जुलाई को विवादों से घिरे नीट-यूजी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें पांच मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई की वाद लिस्ट के मुताबिक, 26 याचिकाओं का समूह मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा।
4 जून को जारी किया गया था रिजल्ट
बता दें कि देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) आयोजित की जाती है। नीट-यूजी 5 मई, 2024 को 4,750 केंद्रों पर आयोजित किया गया था और लगभग 24 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। प्रारंभ में 14 जून को अपेक्षित था, उत्तर-पुस्तिका मूल्यांकन के जल्दी पूरा होने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित किए गए।
हालांकि, पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच झड़पें हुईं। 11 जून को कथित प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के आधार पर परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-यूजी की पवित्रता प्रभावित हुई है याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा है। हालांकि, उसने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद सोमवार को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की। इसमें शीर्ष रैंक साझा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।