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General Budget 2024: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मिलीं निर्मला सीतारमण, बजट 2024-25 पर लिया सुझाव

General Budget 2024: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मिलीं निर्मला सीतारमण, बजट 2024-25 पर लिया सुझाव

General Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (22 जून) को केंद्रीय बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें वित्त मंत्रियों से सुझाव लेने के लिए वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस प्री-बजट बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले वित्त मंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ मुलाकात की।

भारत मंडपम में हुई बैठक में राजस्थान से दीया कुमारी और यूपी से सुरेश कुमार खन्ना सहित राज्य के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय इस समय बजट पर विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है। वह अर्थशास्त्रियों, वित्त और पूंजी बाजार विशेषज्ञों और उद्योग निकायों से मिल चुकी हैं। पहली बजट पूर्व बैठक 19 जून को हुई थी। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। इसके अलावा 21 जून को उन्होंने किसान संघों के नेताओं और कृषि अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की।

जीएसटी परिषद की बैठक की भी करेंगी अध्‍यक्षता

बजट पूर्व बैठक के अलावा सीतारमण आज 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगी। दिन के दूसरे भाग में होने वाली बैठक नई सरकार के गठन के बाद पहली जीएसटी परिषद की बैठक है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई जीएसटी परिषद की बैठक जीएसटी शासन से संबंधित मुद्दों, जैसे कर दरों, नीतियों में संशोधन और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाती है।

परिषद, एक कर पर राज्यों और संघ के सहयोगात्मक विचार-विमर्श का एक साधन है, जो भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह देश के आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप होने के साथ-साथ लोगों और निगमों को आवश्यक कर राहत प्रदान करता है।

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