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Delhi Liquor Scam Case: सीएम केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, तीन जुलाई तक बढ़ी हिरासत

Delhi Liquor Scam Case: सीएम केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, तीन जुलाई तक बढ़ी हिरासत

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं, स्पेशल जज न्याय विंदु की अदालत में आज की सुनवाई हुई है, जहां ईडी की तरफ से एएसजी एस वी राजू और केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी अदालत में मौजूद रहे और दोनों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं।

विक्रम चौधरी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है। वकील ने कहा कि 17 अगस्त, 2022 को सीबीआई ने केस (Delhi Liquor Scam Case) दर्ज किया था और सीबीआई द्वारा मामले में कई चार्जशीट दाखिल की गई है। वह सीबीआई के मामले में आरोपी नहीं हैं, जबकि 22 अगस्त को ईडी ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ भी किया है, लेकिन सीबीआई को अभी तक कुछ नहीं मिला है।

ईडी से भी पूछा गया था सवाल | Delhi Liquor Scam Case

ईडी ने जो पहला समन जारी किया था। उसके जवाब में ईडी से पूछा गया था कि केजरीवाल को किस हैसियत से समन किया गया है। क्या उनको मुख्यमंत्री के रूप, या पार्टी मुखिया के रूप में या निजी रुप से उनको समन जारी किया गया है? केजरीवाल की तरफ से वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी ने मुझे अगला समन डेढ़ महीने बाद भेजा, मैं किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संवैधानिक पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं पर कम से कम पद का तो सम्मान करना ही चाहिए।

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