नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) देशभर में विशेष इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करने की घोषणा करेगा। आयोग इसकी जानकारी सोमवार (27 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करेगा। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों SIR होगी। यह वे राज्य होंगे, जहां अगले एक साल में विधानसभा चुनाव होना हैं। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है।
चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया था कि उन राज्यों में SIR अभी नहीं होगा, जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना हैं। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनाव में व्यस्त होंगे। वे SIR के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में SIR होगा।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक
आयोग ने SIR लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ हाल ही में दो बैठकें की हैं। कई सीईओ ने अपनी पिछली SIR के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट संबंधित राज्यों की वेबसाइट्स पर डाल दी है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट है। वहां 2008 में SIR हुई थी। उत्तराखंड में अंतिम बार SIR 2006 में हुई थी वहां तब की वोटर लिस्ट अब राज्य सीईओ की वेबसाइट पर है। बिहार में भी हाल में वोटर वैरिफिकेशन हुआ है। फाइनल डेटा एक अक्टूबर को जारी किया गया।
SIR (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) क्या है?
ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है।
इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है।
ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है।
BLO घर-घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं।
मकसद
कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो।
अंतिम SIR कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी
राज्यों में अंतिम SIR कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग चुनाव आयोग ने SIR के लिए किया था। अधिकांश राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार SIR 2002 और 2004 के बीच हुआ था।
अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुए अंतिम SIR के अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा कर लिया है। SIR का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है। यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।