UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सोमवार (एक जुलाई) को पहली प्राथमिकी दर्ज की गई। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि इतिहास रचा जा रहा है। अमरोहा जिले का रेहरा थाना में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है। बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यूपी पुलिस के अनुसार, अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र स्थित ढकिया गांव निवासी संजय सिंह ने दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके खेत में बिजली का तार बिछा दिया था। इसमें कहा गया कि उनके पिता जगपाल जब सुबह करीब साढ़े छह बजे अपने खेत गये तो उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
धारा 106 के तहत केस दर्ज
एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मृतक जगपाल उर्फ मंगला के बेटे संजय सिंह की तहरीर पर खेत मालिक राजवीर उर्फ रज्जु व भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ नए कानून की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नए कानून में धारा 106 लापरवाही से मौत के लिए बनी है। जबकि, पहले भारतीय दंड संहिता में ये धारा 304ए थी। यह मुकदमा सोमवार की सुबह करीब 9:51 बजे दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ये प्रदेश की पहली एफआईआर है। दूसरी, एफआईआर बरेली जिले के बारादरी कोतवाली में दर्ज हुई है।