उत्तर प्रदेश, राजनीति

यूपी में 1 फरवरी से सरकारी कर्मचारियों के लिए बदल जाएगा ये नियम, कड़ाई से करना होगा पालन

यूपी में 1 फरवरी से सरकारी कर्मचारियों के लिए बदल जाएगा ये नियम, कड़ाई से करना होगा पालन

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। एक फरवरी 2025 से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पूरा करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। राज्यकर्मियों को अब अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। यह आवेदन मानव संपदा पोर्टल से होगा। यह प्रावधान राज्य के 8.5 लाख कर्मियों पर लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर से जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा।

इससे पहले भी सरकार कई बार राज्य कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही छुट्टी के लिए आवेदन करने के निर्देश दे चुकी है। इसमें बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) भी शामिल है। तबादला होने पर नई जगह पदभार ग्रहण करने व पुरानी जगह से पदभार छोड़ने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी करने के लिए कहा गया है।

सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश

सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई विभागों के कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अवकाश की ऑफलाइन व्यवस्था खत्म करने जा रही है। यानी अब कर्मियों को अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। आदेश न मानने पर दंड की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रियाएं भी सरल और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकेंगी।

देखने में आया है कि कई विभाग अभी भी इन निर्देशों का आंशिक या पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फरवरी, 2025 से आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन प्रक्रियाओं का पालन न करने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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