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रणवीर अलाहबादिया को ‘सुप्रीम’ फटकार, SC ने कहा- आपके शब्दों ने बहन-बेटियों, माता-पिता व समाज को शर्मिंदा किया

रणवीर अलाहबादिया को ‘सुप्रीम’ फटकार, SC ने कहा- आपके शब्दों ने बहन-बेटियों, माता-पिता व समाज को शर्मिंदा किया

नई दिल्‍ली: कॉमेडियन समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया को फटकार लगाई है। अदालत ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार लगाई। कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि रणवीर अलाहबदिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। रणवीर अलाहबादिया पर आरोप था कि उन्होंने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में कई FIR के खिलाफ अपील की थी और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।

दिमाग की गंदगी शो में उगल दी

सुप्रीम कोर्ट ने शो में रणवीर को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि उनके दिमाग में गंदगी है, जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, ‘समाज के मूल्य क्या हैं? ये पैरामीटर क्या हैं, क्या आप जानते भी हैं’। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा, ‘समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं। आपको उनका सम्मान करने की जरूरत है।

गिरफ्तारी से राहत की शर्तें

  1. अगर अलाहबादिया जांच में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।
  2. अगर उन्हें किसी तरह की धमकी दी जा रही है तो वे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं।
  3. यह राहत तभी तक रहेगी, जब तक अलाहबदिया बाहर रहते हुए कोई भी शो ऑनएयर नहीं करेंगे।
  4. अलाहबादिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, वे बिना इजाजत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे।
  5. आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रणवीर के खिलाफ अब कोई भी नई एफआईआर नहीं होगी, अगर नई एफआईआर होती है तो रणवीर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा।

14 फरवरी को दायर हुई थी याचिका

दरअसल, रणवीर अलाहबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देशभर में कई FIR दर्ज हुई थीं। इसके खिलाफ यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि एक-दो दिन में उनकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अलाहबादिया की तरफ से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अपने मुवक्किल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि असम पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को समन भेजा था।

वहीं, गुरुवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना मुंबई पुलिस के बाद असम पुलिस ने भी समन भेजा था। असम क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी पुणे के बालेवाड़ी में समय रैना के घर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हम गुवाहाटी में उनके (समय रैना) खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में उन्हें कानूनी नोटिस देने आए हैं। इससे पहले असम पुलिस ने रणवीर अलाहबादिया और आशीष चंचलानी को भी नोटिस भेजा था।

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