आगरा: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। बुधवार (12 नवंबर) को जिला अदालत ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जिस निचली अदालत ने कंगना के वाद को निरस्त किया था। अब उसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।
हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह का वाद दायर है। उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराने की मांग की गई है। आगरा में स्पेशल जज MP-MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई।
एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने दायर किया था राष्ट्रद्रोह का आरोप
वकील रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर, 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि कंगना ने 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनकी और लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। 10 नवंबर को कंगना की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसूया चौधरी, उनकी जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान और अधिवक्ता विवेक शर्मा कोर्ट पहुंचे।
वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान, राजवीर सिंह, बीएस फौजदार, दुर्गे विजय सिंह, सुरेंद्र लाखन, उमेश जोशी पहुंचे। स्पेशल जज MP-MLA लोकेश कुमार की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। फिर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 12 नवंबर की तारीख तय की। बता दें कि कंगना आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं, उनको 6 समन जारी हो चुके हैं।