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सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में तत्काल राहत नहीं, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में तत्काल राहत नहीं, SC ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्‍ली: देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (06 अक्तूबर) को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई। कोर्ट ने इस याचिका को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जवाब मांगा है।

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में तत्काल कोई फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजनिया की पीठ के अब मामले में आगे 14 अक्‍टूबर को सुनवाई करेगी।

गीतांजलि की ओर से कपिल सिब्‍बल पेश

गीतांजलि की तरफ से इस मामले में वकील कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने जजों से कहा कि परिवार को सोनम को हिरासत में रखे जाने की वजह नहीं बताई गई हैं। उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से दलील देते हुए कहा कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति (सोनम वांगचुक) को हिरासत की वजहें बताई गई हैं और उनकी पत्नी को इससे जुड़ी प्रति देने पर विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हुए प्रदर्शन के दो दिन बाद NSA के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर किया गया था, जिसमें चार लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए थे।

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