मऊ: सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन पर कब्जा करने के मामले में दर्ज एफआइआर में फरार माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया है। अफ्शां के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से पांच गाजीपुर व तीन मऊ में दर्ज हैं। यह स्थायी गैर जमानती वारंट अफशा अंसारी की गिरफ्तारी या फिर उसकी मौत होने तक प्रभावी रहेगा। आफ्शां पर मऊ पुलिस ने 50 हजार और गाजीपुर पुलिस ने एक लाख का इनाम घोषित कर रखा है। वह भगोड़ा अपराधी है।
दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में गाजीपुर जनपद के रजदेपुर देहाती रौजा के पता पर रजिस्ट्रर्ड विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर आतिफ के साथ मिलकर अफ्शां अंसारी ने सरकारी भूखंड पर कब्जा कर निर्माण करा लिया था। इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर तात्कालीन जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को जांच करने के निर्देश दिए थे। इस जांच रिपोर्ट में सरकारी भूखंड के दस्तावेजों में हेरफेर कर भूखंड पर कब्जा कर निर्माण का मामला संज्ञान में आया था।
डीएम ऑफिस से दिया गया था FIR का निर्देश
इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय ने दक्षिणटोला पुलिस को एफआइआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया था। इस आधार पर दक्षिणटोला पुलिस ने विकास कंस्ट्रक्शन पर 9 जुलाई 2020 को एफआइआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। पुलिस द्वारा लगातार नोटिस भेजने के बाद भी फरार रही। इसके बाद पुलिस ने धारा 82 व 83 की कार्यवाही की। फिर भी वह हाजिर नहीं हुई। पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी। पुलिस की अर्जी का संज्ञान लेकर कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया है।