Old Pension News: उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में 28 मार्च, 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। मंगलवार (25 जून) को कैबिनेट ने इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे करीब 50 हजार शिक्षक लाभांवित होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 मार्च, 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया। तमाम ऐसे शिक्षक व कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई, लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ये कर्मी लंबे समय से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension News) का लाभ देने की मांग कर रहे थे।
ऐसे कार्मिकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ | Old Pension News
केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है। अब योगी कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च, 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है।