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NEET UG 2024 Paper: सड़कों पर मेडिकल के छात्र, NSUI कार्यकर्ताओं पर FIR

NEET UG 2024 Paper: सड़कों पर मेडिकल के छात्र, NSUI कार्यकर्ताओं पर FIR

NEET UG Paper 2024: NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देशभर के मेडिकल छात्र सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने भी NEET परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने NEET परीक्षा मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने पर एनएसयूआई कार्यकर्ता हनी बग्गा, राज्यवर्धन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

करियर नहीं डाला जाएगा खतरे में

नीट परीक्षा पर बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा था कि सरकार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वह छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा। किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होगा और किसी भी बच्चे के करियर को खतरे में नहीं डाला जाएगा।

जल्द शुरू होगी NEET काउंसलिंग की प्रक्रिया

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा से संबंधित तथ्य सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हैं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार छात्रों की भलाई के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी। NEET की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। बिना किसी भ्रम के इस दिशा में आगे बढ़ना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस

बता दें कि NEET पेपर में हुई गड़बड़ी मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नीट पर मामले की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। वहीं, अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

NEET काउंसिलिंग पर रोक लगाने से SC का साफ इंकार

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने NTA की ट्रांसफर पिटीशन पर ये नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को NEET की सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एकसाथ सुनवाई होनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देशभर के हाईकोर्ट में NEET परीक्षा 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसिलिंग पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर भी कोई आदेश नहीं है।

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