लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार (3 जून) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 04 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना प्रदेश के 75 जिले में 81 मतगणना केन्द्रों पर होगी। आगरा, मेरठ, आजमगढ, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर जिले में मतगणना दो-दो केंद्रों पर होगी। वहीं, आठ लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तीन जिलों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना दो जिलों और 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना एक जिले में होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विकास भवन सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय के कान्फ्रेंस हॉल में प्रेसवार्ता कर 04 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की मतगणना आरओ मुख्यालय जिले के मतगणना स्थल में होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। इसके बाद लोकसभा क्षेत्र में समाहित विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम का योग कर लोकसभा क्षेत्र का परिणाम घोषित किया जाएगा। 12-गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाहित 55-साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 1127 मतदेय स्थल होने के कारण सबसे अधिक 41 राउण्ड में मतगणना सम्पन्न होगी।
सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतगणना के लिए 179 प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। 15 प्रेक्षक को एक-एक विधानसभा क्षेत्र, 104 प्रेक्षक को दो-दो विधानसभा और 60 को तीन-तीन विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। 80 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 80 रिटर्निंग ऑफिसर तथा 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कराएंगे। 136-ददरौल (शाहजहांपुर), 173-लखनऊ पूर्व (लखनऊ), 292-गैंसड़ी (बलरामपुर) तथा सोनभद्र जनपद की 403-दुद्धी (अ0ज0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना 04 रिटर्निंग ऑफिसर और 26 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संपन्न कराएंगे। सभी मतगणना एवं सीलिंग की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आम चुनाव 2024 में कुल 851 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 771 पुरुष एवं 80 महिला है। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी 70-घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी 57-कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। मतगणना सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से 03 दिन पूर्व सायं 5.00 बजे तक काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने के लिए प्रारूप-18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आवेदन किया गया है। मतगणना एजेण्ट नियुक्त करने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को काउंटिंग एजेण्ट बनाया जा सकता है। केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, मेयर, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने पर प्रतिबंध है। केन्द्र/राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्यों, सभासद आदि को काउंटिंग एजेण्ट बनाये जाने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं। अप्रवासी भारतीय को भी काउंटिंग एजेण्ट बनाया जा सकता है।
सुबह 8 बजे से शुरू होगी पोस्टल बैलेट मतों की गिनती
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए अतिरिक्त कक्ष का अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए होम वोटिंग एवं वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर प्राप्त पोस्टल बैलेट मतों की गणना सुबह 8.00 बजे प्रारम्भ होगी और सर्विस वोटर से प्राप्त ईटीपीबीएस की स्कैनिंग भी सुबह 8.00 बजे से प्रारम्भ की जाएगी। स्कैनिंग के बाद ईटीपीबीएस मतों की गणना की जाएगी। ईटीपीबीएस की स्कैनिंग/प्री काउंटिंग के लिए 871 टेबल एवं पोस्टल बैलेट की मतों की गणना 794 टेबल पर की जाएगी।
मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पर होगी, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात रहेगा। द्वितीय स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल के गेट पर होगी, जहां राज्य पुलिस बल तैनात रहेगी। तृतीय स्तर की सुरक्षा मतगणना हॉल के लिए होगी जो कि सीएपीएफ की निगरानी में होगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यहां मीडिया बन्धुओं को मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेण्ट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।
हीटवेव व गर्मी से बचने के उपाय
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हीटवेव व भीषण गर्मी से बचाव के लिए ‘‘क्या करें/क्या न करें’’ की सलाह पर विशेष जोर दिया जाए, जिससे मतगणना कार्मिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सभी मतगणना कार्मिक हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। तेज धूप से बचाव के लिए टोपी, छाता एवं सर को ढ़कने के लिए सफेद सूती गमछा या अन्य कोई कपड़ा अपने साथ रखें। पानी की बोतल साथ रखें, समय-समय पर आवश्यकतानुसार सादा जल, नींबू पानी या ओआरएस का प्रयोग करते रहें।
हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ओआरएस/मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर उपलब्ध रहेगी। प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के बैठने के स्थान पर पंखे, कूलर एवं मिस्ट फैन की भी व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।