नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार (20 दिसंबर) को अंतिम दिन है। आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, राज्यसभा में दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होगी। उधर, अंबेडकर विवाद पर विपक्ष ने आज फिर संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला। हालांकि, इसमें राहुल गांधी आज नहीं दिखे।
प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “यह सरकार डरी हुई है। यह सरकार अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है। यह किसी भी चर्चा से डरती है। उन्हें पता है कि अंबेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी हैं। इसलिए, अब वे विपक्ष से डरे हुए हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मामले से राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान अंबेडकर जी, इस देश के लोगों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने दिया है। उनका ऐसा अपमान भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।”
प्रियंका गांधी बोलीं- यह सरकार की हताशा है
प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि यह सरकार की हताशा है। वे इतने हताश हैं कि वे झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। राहुल जी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। मैं उनकी बहन हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ। वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। सच कहूँ तो, देश भी यह जानता है। देश देख रहा है कि वे कितने हताश हैं कि वे निराधार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं…ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं।
#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This Government is scared. This Government is scared to have a discussion on Adani matter. It is scared of having any discussion. They know that their true sentiments for Ambedkar ji have come out. So, they are now scared of the… pic.twitter.com/SU9LR6xUss
— ANI (@ANI) December 20, 2024
गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ 19 दिसंबर को FIR हुई थी। दरअसल, मकर गेट पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हो गई थी। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। दोनों सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत BNS की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि, पुलिस ने धारा- 109 (हत्या की कोशिश) हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में FIR में दर्ज की है।