Allahabad High Court: वकीलों की आए दिन होने वाली हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने प्रदेश में किसी भी जिले की बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हड़ताल पर जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लघंन होगा अगर ऐसा किया जाता है तो इसे स्वत: अवमानना माना जाएगा.
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस डा गौतम चौधरी की डिवीजन बेंच ने जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज के विरूद्ध चल रही आपराधिक अवमानना कार्यवाही की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. बार काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि बिना वकीलों की गैर जरूरी हड़ताल के शांतिपूर्ण अदालती कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है. वह बैठक कर इस दिशा में काम कर रहे हैं.
कोर्ट ने लगाई वकीलों की हड़ताल पर रोक
इसी बात को उप्र बार काउंसिल व जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज के अधिवक्ता ने अपनाया. कोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन के अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन व एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी निर्देश दिया है. जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल न होने के मुद्दे पर कोर्ट को सहयोग देने के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.
दरअसल जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हड़ताल पर चले जाने से न्यायिक व्यवस्था का काम प्रभावित होता है. जिसकी वजह से याचिकाकर्ताओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हैं ये अहम आदेश दिया.
इससे पहले की सुनवाई में खंडपीठ ने सभी जिला जलों से रिपोर्ट मांगी थी और हड़ताल रोकने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वकीलों की हड़ताल की वजह से प्रदेश की अधिकांश जिला अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ है.