उत्तर प्रदेश, राजनीति

अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट ने किया बरी, छह साल पुराने मामले में फैसला

अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट ने किया बरी, छह साल पुराने मामले में फैसला

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी एक पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने 6 साल पुराने एक मामले में अब्दुल्ला आजम को बरी कर दिया। यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता फैसल लाला को धमकाने से जुड़ा था।

यह मामला 15 जुलाई 2019 का है, जब आप नेता फैसल लाला ने गंज थाने में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली शानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर मारपीट, धमकाने और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली शानू दोनों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।

आजम खान को भी मिली जमानत

अब्दुल्ला आजम के वकील विनोद शर्मा ने मीडिया को इस फैसले की जानकारी दी। यह खबर अब्दुल्ला के लिए ऐसे समय में आई है, जब दो दिन पहले ही उनके पिता आजम खान को भी चर्चित डूंगरपुर मामले में इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिली है।

बता दें कि अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही हरदोई जेल से जमानत पर रिहा होकर अपने घर लौटे हैं। पिता आजम खान की जमानत के बाद वह उनसे मिलने सीतापुर जेल गए थे, जहां उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी।

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