उत्तर प्रदेश, राजनीति

आजम खान ने मांगा ए कैटेगरी का कारागार, जेलर ने कोर्ट को भेजी रिपोर्ट

आजम खान ने मांगा ए कैटेगरी का कारागार, जेलर ने कोर्ट को भेजी रिपोर्ट

रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा हुई है। आजम ने कोर्ट से ए कैटेगरी की जेल की मांग की है, जबकि रामपुर जेल बी कैटेगरी में आती है। सोमवार रात आजम ने घर से कंबल की मांग की। जब जेल प्रशासन ने उनसे मना किया तो आजम खां नाराज हो गए।

जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने घर से कंबल की मांग की थी। परिवार के लोग उन्हें रात में कंबल देने भी पहुंचे, लेकिन जेल नियमों के अनुसार उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रामपुर जेल बी कैटेगरी की है। आजम को सोमवार को जेल में बना खाना दिया गया। मंगलवार को भी उन्हें जेल में बना ही खाना दिया गया। उन्होंने खाना खाया।

आजम खान ने की थी घर के कंबलों की मांग

उधर, जेल सूत्रों के अनुसार आजम ने जेल स्टाफ से घर के कंबलों की मांग की थी। मना करने के दौरान आजम जेल स्टाफ पर नाराज भी हुए। आजम बैरक नंबर एक में बंद हैं। रामपुर जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में सुरक्षा का हवाला दिया गया है। साथ ही राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उच्च मानकों की बैरक न होने की बात भी कही गई है। अब कोर्ट को तय करना है कि आजम और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में रहेंगे या दूसरी जेल में शिफ्ट होंगे।

सोमवार को आजम ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें ए कैटेगरी की जेल में बेटे अब्दुल्ला के साथ रखा जाए। साथ ही सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि रात के समय उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट न किया जाए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दोनों को रामपुर जेल में रहने देने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने जिला और जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी।

जेल प्रशासन ने कोर्ट को भेजी रिपोर्ट

जेल प्रशासन ने रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा का हवाला देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का निवेदन किया है। कहा गया है कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उनके पास जेल में कोई सुरक्षित बैरक नहीं है। जेल की व्यवस्था भी एसी नहीं है। जेल में उच्च मानकों की बैरक नहीं है। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि जेल बी कैटेगरी की है। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी गई है।

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