उत्तर प्रदेश, बिजनेस, राजनीति

यूपी में EV टैक्स फ्री और सब्सिडी भी मिलेगी, खरीदारों को हर साल 30 हजार की बचत

यूपी में EV टैक्स फ्री और सब्सिडी भी मिलेगी, खरीदारों को हर साल 30 हजार की बचत

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदना और भी सस्ता हो गया है। ईवी खरीदने वालों को अब रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी होगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया है। यह राहत 13 अक्टूबर, 2027 तक जारी रहेगी। धनतेरस और दीपावली के दौरान EV खरीदने वाले वाहन स्वामियों से वसूला गया टैक्स और शुल्क भी वापस किया जाएगा। 14 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच जिन्होंने भुगतान किया है, उन्हें रिफंड के लिए संबंधित एआरटीओ ऑफिस में आवेदन देना होगा।

औद्योगिक विकास विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 के तहत 17 अक्टूबर, 2025 को आदेश जारी किया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने भी इस नीति को लागू करने के लिए कदम उठाया। अब पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिना किसी टैक्स या शुल्क के हो सकेगा। पहले 14 अक्टूबर से EV खरीदारों को वित्तीय छूट नहीं मिल रही थी।

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्‍या तेजी से बढ़ी

यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। इसका अंदाजा 2024 की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। पिछले साल 1 लाख 55 हजार 889 रजिस्ट्रेशन के साथ यूपी देश में सबसे अधिक EV उपयोग वाला राज्य बन गया। अप्रैल 2019 से मार्च 2024 तक यूपी में कुल 6 लाख 65 हजार 247 यूनिट्स की बिक्री हुई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने के मामले में यूपी की हिस्सेदारी 4.34 फीसदी रही। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जहां 4 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है।

10 लाख रुपये तक की गाड़ियों पर 9% और इससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 11% रोड टैक्स देना पड़ रहा था। इसके अलावा दोपहिया वाहनों के लिए 300 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी लिया जा रहा था। यानी 10 लाख रुपए की ईवी पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 90 हजार 600 रुपये की बचत होगी।

छूट सभी तरह के EV पर लागू

यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। यह छूट सभी कैटेगरी के EV पर लागू है। चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई-बस, ई-कार, ई-रिक्शा, ई-ऑटो या ई-गुड्स वाहन। अब जो भी यूपी में EV खरीदार है, उनको यह छूट मिलेगी।

ये प्राइवेट और व्यवसायिक दोनों रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा। पहले EV खरीदने के बाद भी रजिस्ट्रेशन शुल्क दिखाई देता था। बाद में मैन्युअली हटता था। अब परिवहन विभाग के पोर्टल में संशोधन के बाद खुद EV चुने जाने पर टैक्स/शुल्क जीरो दिखाई देगा। यानी डीलर रजिस्ट्रेशन करते समय ही जीरो टैक्स लागू हो जाएगा। कोई रिफंड या क्लेम नहीं करना पड़ेगा।

EV पर सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा

यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी का बड़ा फायदा भी दे रही है। संशोधित EV नीति के तहत दोपहिया पर 5,000, चार पहिया पर 1 लाख और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख तक की सब्सिडी मिल रही। 15 जुलाई, 2024 को नीति में संशोधन के बाद यह सब्सिडी 2027 तक सशर्त उपलब्ध रहेगी।

वहीं, विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त, 2025 तक यूपी में कुल 2,326 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *