नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अपने पोर्टल और ऐप पर एक नया ‘ई-साइन’ फीचर शुरू किया है। इसके तहत अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने और जोड़ने के लिए ई-वेरिफिकेशन जरूरी होगा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति है, जिसका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 सितंबर से पहले यह ई-वेरिफिकेशन जरूरी नहीं था। एक अधिकारी ने बताया कि पहले कई बार ऐसा हुआ कि किसी और का नाम या मोबाइल नंबर देकर फॉर्म भरे जाते थे। नई सुविधा इस तरह के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी।
राहुल बोले- चोरी पकड़ाई तो ताला लगाया
वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस प्रोसेस में बदलाव के बाद पोस्ट कर कहा- ‘ज्ञानेश जी (मुख्य निर्वाचन आयुक्त), हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया। अब चोरों को भी पकड़ेंगे। तो बताइए, CID को सबूत कब दे रहे हैं आप।’
ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया – अब चोरों को भी पकड़ेंगे।
तो बताइए, CID को सबूत कब दे रहे हैं आप? pic.twitter.com/9o1fDbShvt
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2025
बताते चलें कि राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट डिलीट करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 6000 से अधिक वोटों को हटाया गया।
चुनाव आयोग का नया फीचर ई-साइन
आलंद सीट पर नाम हटाने के 5,994 आवेदन गलत थे
चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी वोटर अपने इलाके की वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म-7 भर सकता है, लेकिन सिर्फ फॉर्म जमा कर देने से नाम अपने-आप नहीं हटता। हर आवेदन की जांच होती है। आलंद क्षेत्र में कुल 6,018 फॉर्म-7 जमा किए गए थे। जांच के बाद सिर्फ 24 आवेदन सही पाए गए और उन्हें मंजूर किया गया, जबकि बाकी 5,994 आवेदन गलत पाए गए और उन्हें खारिज कर दिया गया।
पोर्टल पर नए वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरने वाले आवेदक को अब पहचान वेरिफाई करानी होगी।