बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने फतेहगंज पश्चिमी इलाके में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ये कालोनियां करीब 9 हजार वर्गमीटर जमीन पर बनाई जा रही थीं।
जानकारी के अनुसार, सत्येंद्र यादव और सोमपाल थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में करीब 5000 वर्गमीटर में प्लॉटिंग कर रहे थे। यहां साइट ऑफिस, बाउंड्रीवाल और प्लॉट का चिन्हांकन तक कर दिया गया था। दूसरी ओर, मुस्तकीम ने भी करीब 4000 वर्गमीटर में कॉलोनी बसाने की तैयारी कर ली थी। यहां भी बगैर प्राधिकरण की अनुमति के प्लॉटिंग और साइट ऑफिस बना दिए गए थे।
अवर अभियंता व टीम की मौजूदगी में कार्रवाई
बीडीए की प्रवर्तन टीम ने अवर अभियंता संदीप कुमार और सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में दोनों कॉलोनियों को ढहा दिया। कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत की गई।
प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति कराए किसी भी तरह की प्लॉटिंग या निर्माण अवैध है। ऐसे निर्माण को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। बीडीए ने लोगों को सलाह दी है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले मानचित्र की स्वीकृति की जांच जरूर करें। अन्यथा नुकसान की पूरी जिम्मेदारी खरीदार और निर्माण कराने वालों की होगी।