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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, पूछा- आपको कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़पी है?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, पूछा- आपको कैसे पता चला चीन ने जमीन हड़पी है?

नई दिल्‍ली: देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा- आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग KM जमीन पर कब्जा कर लिया है, विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सीमा पार संघर्ष चल रहा हो, तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप (राहुल गांधी) विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं बोले।

राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक

इसके साथ ही सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

राहुल गांधी की ओर अभिषेक सिंघवी ने रखा तर्क

इस दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता मुद्दे नहीं उठा सकते, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘अगर वह प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते, तो वह विपक्ष के नेता नहीं हो सकते।’ पीठ की सच्चे भारतीय टिप्पणी पर अभिषेक सिंघवी ने जवाब दिया, ‘यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार डाला गया। यह भी चिंता का विषय है।’

अब समझिए पूरा मामला

16 दिसंबर, 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। उन्‍होंने कहा था- लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है।

राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। उन्‍होंने कहा था- “राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान से न सिर्फ सेना, बल्कि उनके परिवार के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं।”

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

इसी साल 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी और समन भेजा था। गांधी ने समन और शिकायत को चुनौती दी थी। कहा यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।

राहुल का दावा- चीन ने हमारी 4 हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई

3 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिस्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा था कि हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई।

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