नई दिल्ली: भारत सरकार ने शुक्रवार (25 जुलाई) को अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये एप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) को इन OTT एप्स और वेबसाइट्स को देश में ब्लॉक करने को कहा है। बैन एप्स में ALTT, Ullu, देसी फ्लिक्स जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी हैं।
ALTT एप अप्रैल, 2017 में फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने लॉन्च किया था। वहीं, ULLu एप को IIT कानपुर से ग्रेजुएट विभु अग्रवाल ने साल 2018 में बनाया था। इससे पहले मार्च, 2024 में सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 OTT प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया था। साथ ही 19 वेबसाइट्स, 10 एप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए थे।
बैन किए गए 25 OTT प्लेटफॉर्म
- ALTT
- Ullu
- बिग शॉट्स
- देसी फ्लिक्स
- नवरस लाइट
- गुलाब एप
- बूमेक्स
- कंगन एप
- बुल एप
- जलवा एप
- वाव एंटरटेनमेंट
- लुक एंटरटेनमेंट
- हिटप्राइम
- फेनियो
- शोएक्स
- हॉटएक्स VIP
- हलचल एप
- नियोनएक्स VIP
- सोल टॉकीज
- अड्डा टीवी
- मूडएक्स
- मोजफ्लिक्स
- ट्राइफ्लिक्स
- फ्यूगी
- शोहिट।
चार कानूनों के तहत OTT एप्स पर बैन
- IT एक्ट, 2000 (धारा 67)- इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित या फैलाना कानूनी अपराध है।
- IT एक्ट, 2000 (धारा 67A)- इंटरनेट पर सेक्शुअल एक्टिविटी से जुड़ा वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैरकानूनी है।
- BNS 2023 (धारा 294)- सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।
- महिलाओं के अश्लील (निषेध) एक्ट 1986 (धारा 4)- किसी भी माध्यम से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में दिखाना कानूनी अपराध है।
ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सरकार की मौजूदा गाइडलाइन
- आत्महत्या और खुद को नुकसान वाले सीन बच्चों और युवाओं को नहीं दिखाएंगे, इन्हें हायर कैटेगरी में रखेंगे यानी चेतावनी के साथ दिखाएंगे।
- ऐसी भाषा, बोली, मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे, देश में भाषाई विविधता है, देश की संस्कृति का ध्यान रखना होगा।
- न्यूडिटी को लेकर देश में लागू कानून के अनुसार ही कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है।
- सेक्शुअल कंटेंट को हायर क्लासिफिकेशन एडल्ट (A) के साथ बताना पड़ेगा।
- U/A 16+ और A कैटेगरी में बताए गए सेक्सुअल कंटेंट को सिर्फ उसी कैटिगरी में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अश्लील कंटेंट के नियम को लागू करना जरूरी होगा।