उत्तर प्रदेश, राजनीति

Lucknow: बस में आग लगने के मामले में RI निलंबित, बस चालक-परिचालक की तलाश तेज

Lucknow: बस में आग लगने के मामले में RI निलंबित, बस चालक-परिचालक की तलाश तेज

लखनऊ: राजधानी के किसान पथ पर बस में आग लगने से पांच यात्रियों की मौत मामले में बड़ा एक्‍शन लिया गया है। शुक्रवार को गोरखपुर के तत्कालीन संभागीय निरीक्षक (RI) राघव कुमार कुशवाहा को सस्‍पेंड कर दिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि 08 अप्रैल 2024 को एनीव्हेयर फिटनेस प्रणाली के तहत भौतिक सत्यापन के बिना ही फोटो के आधार पर गोरखपुर से बस का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। एआईएस-119 मानकों के अनुरूप न तो सीट का लेआउट था, न ही आपात निकास द्वार था। गंभीर लापरवाही और नियमों की अवहेलना के आधार पर राघव कुमार कुशवाहा को निलंबित कर दिया।

वर्तमान में राघव कुमार कुशवाहा की तैनाती बरेली में है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। मामले की जांच वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारी शिखर ओझा कर रहे हैं। मामले की जांच रिपोर्ट तीन महीने के अंदर देनी है। आरटीओ (प्रशासन) शिखर ओझा ने बताया कि राज्यस्तरीय जांच समिति गठित की गई है। रोड सेफ्टी के लिए आईआईटी खड़गपुर से एमओयू हुआ है।

बस चालक व परिचालक चिह्नित, मोबाइल फोन बंद

मोहनलालगंज में किसान पथ पर हरिकंशगढ़ी के पास स्लीपर बस में आग लगने के मामले में पुलिस अभी तक चालक व परिचालक को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आरोपियों की पहचान बस चालक रामशंकर यादव और परिचालक नीरज के रूप में हुई है। दोनों के मोबाइल फोन बंद चल रहे हैं।

एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा के अनुसार, पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। एक टीम बेगूसराय और दूसरी दिल्ली में डेरा डाले है। सर्विलांस की मदद से आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। आरोपियों के कुछ करीबियों से भी पूछताछ की गई है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद आग लगने का कारण पता चल सकेगा। पुलिस आग लगने पर यात्रियों को नहीं जगाने और मौके से भागने को लेकर आरोपियों से सवाल करेगी।

पांच लोगों की जिंदा जलकर हुई थी मौत

गौरतलब है कि बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में गुरुवार सुबह आग लग गई थी। घटना में बिहार के सीतामढ़ी निवासी दो मासूम बच्चों, समस्तीपुर निवासी मां-बेटी सहित पांच लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। मोहनलालगंज थाने में बिहार के सीतामढ़ी निवासी राम बालक ने बस के चालक, परिचालक और ट्रेवेल पॉइंट एजेंसी के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया है।

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