प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी। कोर्ट ने कहा कि आपको एक दिन, दो दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता था। मगर, पांच साल के रिश्ते में किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यौन उत्पीड़न की एफआईआर के खिलाफ यश दयाल ने याचिका दाखिल की थी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व अनिल कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने यश दयाल के विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। क्रिकेटर पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों की मुलाकात लगभग पांच साल पहले हुई थी। 27 साल के दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
विपक्षियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
यश दयाल के वकील गौरव त्रिपाठी ने बताया कि यौन शोषण की एफआईआर के खिलाफ क्रिकेटर ने कोर्ट में चैलेंज किया था। मैंने ही याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विपक्षी को नोटिस जारी कर बुलाया गया है। उनका जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मामले में अब अगली सुनवाई 4-6 हफ्ते में होगी।
यश दयाल ने प्रयागराज पुलिस से की थी शिकायत
IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल ने यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ प्रयागराज पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार से कहा- जिस युवती ने मुझ पर आरोप लगाया है, वो गलत है। मुझे फंसाया जा रहा है। युवती ने मेरा आईफोन और लैपटॉप चोरी कर लिया है। जबरन शादी का दबाव बना रही है। उसने इलाज के बहाने मुझसे पैसे लिए। मैंने जब उससे पैसे वापस मांगे तो वह शादी का दबाव बनाने लगी। मामले की जांच कर रहे खुल्दाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि शिकायत पर जांच की जा रही है। अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। सबूत मांगे गए हैं। क्रिकेटर ने 8 जुलाई को प्रयागराज पुलिस को शिकायत दी थी।