नई दिल्ली: साल 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से शुक्रवार को NIA की टीम पूछताछ कर सकती है। SP और DSP रैंक के अधिकारी NIA के इंटेरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने उससे सवाल-जवाब करेंगे, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की NIA कस्टडी में भेजा है। कस्टडी के दौरान NIA रोजाना राणा से पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। आखिरी दौर की पूछताछ के बाद डिस्कलोजर स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। यह केस डायरी का हिस्सा होता है।
कल रात में एनआईए को कस्टडी मिली
64 साल के राणा को कल ही स्पेशल विमान से अमेरिका से लाया गया था। देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल NIA जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और रात 2 बजे फैसला सुनाते हुए NIA को उसकी कस्टडी दी। कल रात राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के अधिकारी उसे पकड़े हुए नजर आए। आज यूएस डिपार्मेंट ऑफ जस्टिस ने एक और तस्वीर जारी की है। इसमें अमेरिकी मार्शल उसे NIA के अफसरों को सौंप रहे हैं।
तहव्वुर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा
राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। हालांकि, उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी RAW की एक जॉइंट टीम बुधवार को राणा को लेकर अमेरिका से रवाना हुई थी। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे राणा को लेकर अमेरिकी गल्फस्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। जहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ, इसके बाद उसे सीधे NIA हेडक्वार्टर ले जाया गया।
NIA की तरफ से कोर्ट में पेश दलील
- मुंबई हमले की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना बहुत जरूरी है। आतंकी हमलों को अंजाम देने में राणा की भूमिका की भी जांच करेंगे।
- मुंबई हमले के दूसरे आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी।
- हमले के दौरान चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने अपने सामान और संपत्तियों का ब्योरा दिया था।
- हेडली ने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान के शामिल होने की भी जानकारी दी।
- NIA की तरफ से वकील दयान कृष्णन ने पक्ष रखा, जबकि राणा की तरफ से वकील पीयूष सचदेवा ने मामले की पैरवी की।