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Liquor in UP: प्रदेश में इस उम्र से कम आयु वालों को नहीं परोसी जाएगी शराब

Liquor in UP: प्रदेश में इस उम्र से कम आयु वालों को नहीं परोसी जाएगी शराब

Liquor in UP: उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आबकारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं परोसने का आदेश दिया है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने आदेश दिया है कि इस नीति का सख्ती से पालन किया जाए और लगातार निगरानी भी रखी जाए।

लगातार चेकिंग करने का निर्देश

उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब नहीं परोसी जानी चाहिए। मंत्री ने ये भी कहा कि इस नियम को को प्रभावी बनाने के लिए लगातार चेकिंग भी की जाये।

समय पर बंद हो शराबखाने

आबकारी मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि तय या निर्धारित समय सीमा के बाद प्रदेश में शराबखाने और बार आदि खुले नहीं रहने चाहिए। मंत्री ने कहा कि अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता तो है तो कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

शराब से कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

मंत्री अग्रवाल ने इस बात पर भी निर्देश जारी किया कि जिन शराब की दुकानों के पास ग्राहकों को बैठाकर शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में लोग किसी भी दशा में मदिरा का सेवन न करें। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। मंत्री ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष माह जून तक 11,783.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है।

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