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बरेली में कोडीनयुक्‍त सिरप की अवैध बिक्री का खुलासा, जब्‍ती के साथ प्रोपराइटर पर FIR

बरेली में कोडीनयुक्‍त सिरप की अवैध बिक्री का खुलासा, जब्‍ती के साथ प्रोपराइटर पर FIR

बरेली: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने करीब 97 लाख रुपये मूल्य के कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री का खुलासा किया है। यह कार्रवाई नशीली दवाओं की अवैध सप्लाई पर शिकंजा कसने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के सघन अभियान का हिस्सा है। मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर और डीएम व सहायक आयुक्त औषधि, बरेली के आदेश से 20 नवंबर को मेसर्स एक्ट्रीम हेल्थ सोल्यूशन, बरेली का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान फर्म के प्रोपराइटर से कोडीन युक्त और अन्य नार्कोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय के बिल मांगे गए, लेकिन वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ में प्रोपराइटर ने स्वीकार किया कि उन्होंने 62,687 बोतल रेक्सले-टी (कोडीन युक्त कफ सिरप) खरीदी थीं। इनकी बाजार कीमत 96,67,475 रुपये (करीब 97 लाख रुपये) है। हालांकि, प्रोपराइटर इन दवाओं की बिक्री से संबंधित कोई भी वैध बिल नहीं दिखा पाए, जिससे साफ हुआ कि सिरप की बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बिक्री की गई थी।

कुछ स्‍टॉक मेडिकल स्‍टोर पर बेचा

प्रोपराइटर ने यह भी जानकारी दी कि कफ सिरप का कुछ स्टॉक मेसर्स सूर्या मेडिकल स्टोर, बरखेड़ा (पीलीभीत) को बेचा गया था, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया। बिलों की अनुपलब्धता और बिक्री में पाई गई अनियमितताओं को गंभीर माना गया। लगातार विसंगतियों, बिना दस्तावेजों के स्टॉक और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री की पुष्टि होने के बाद 03 दिसंबर को फर्म के प्रोपराइटर राहुल सभरवाल के खिलाफ कोतवाली बरेली में संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

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