नई दिल्ली/रामपुर: देश की शीर्ष अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर सोमवार (16 दिसंबर) को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। आजम खान ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें मशीन चोरी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
आजम खान के खिलाफ साल 2022 में केस दर्ज किया गया था। इसमें उनके बेटे समेत पांच अन्य का नाम था। इसमें आरोप लगाया था कि नगर पालिका की रोड क्लीनिंग मशीन को चोरी किया गया। बाद में यह मशीन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई। सरकार बदलने के बाद वकाल अली खान नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
कहां से चोरी हुई थी मशीन?
रामपुर में मशीन चोरी करने को लेकर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित कुल पांच लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी। ये एफआईआर रामपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हए रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत को खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और वहां जमानत अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा है।