GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के बाद कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें उन्होंने भारतीय रेलवे द्वारा जी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट देने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं और वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं जीएसटी से मुक्त हैं।
ऐसे में अब इन सेवाओं को जीएसटी से छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास सेवाओं के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तक छूट दी है। उन्होंने कहा कि यह छूट छात्रों या कामकाजी वर्ग के लिए है और कम से कम 90 दिनों तक रहने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है।
#WATCH | On the 53rd GST Council Meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says "Council recommended to prescribe 12% GST on all solar cookers whether it has single or dual energy source. Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets,… pic.twitter.com/pJGBydgVz5
— ANI (@ANI) June 22, 2024
सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए मौद्रिक सीमा तय
वहीं सरकारी मुकदमों को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कर विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए एक मौद्रिक सीमा तय की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, हाई कोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए दो करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा तय करने की सिफारिश की है। यदि मौद्रिक सीमा, जीएसटी परिषद द्वारा तय सीमा से कम है, तो कर प्राधिकरण आमतौर पर अपील नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 25 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये की जाए।
कार्टन बॉक्स पर जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश
इसके अलावा जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में शनिवार को सभी प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। एक बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश लगातार सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी में कमी की मांग कर रहा है और इस कटौती से बागवानों और उद्योग दोनों को लागत बचाने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए परिषद को धन्यवाद दिया। परिषद ने छोटे और मध्यम करदाताओं के अनुपालन बोझ और शिकायतों को कम करने के लिए कई निर्णय लिए। राज्य के प्रतिनिधिमंडल में आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त (जीएसटी) राकेश शर्मा शामिल थे।