FasTag Annual Pass: सभी वाहन चालक जो हाईवे या एक्सप्रेस वे से सफर करते हैं, उनको टोल टैक्स चुकाना होता है. इसके लिए फ़ास्टटैग का इस्तेमाल किया जाता है. देश में जल्दी फास्टैग का नया प्रारूप यानी एनुअल फास्टैग पास भी शुरू हो जाएगा. 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास की सुविधा मिलने लगेगी. जिससे लोगों बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट खत्म हो जाएगा. एनुअल पास लेने के बाद टोल प्लाजा पर एक साल तक बिना रुके सफर कर सकेंगे. यह सुविधा उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो डेली बेसिस रूप से हाईवे पर सफर करते हैं.लेकिन आपको बता दें फास्टैग एनुअल पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए. जानें किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
फास्टैग एनुअल पास के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. ताकि आवेदन करते वक्त किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके. फास्टैग एनुअल पास लेने के लिए आपके पास आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC, आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी होना जरूरी है. अगर आप फास्टैग किसी कंपनी के नाम पर बनवाते हैं. तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं. यह सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही फास्टैग एनुअल पास जारी किया जाता है. आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इन को डिजिटली अपलोड कर सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
आप फास्टैग एनुअल पास के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. सबसे आसान तरीका है राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना. इस ऐप में जाकर आप अपने वाहन की डिटेल्स डालकर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर के आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, एनएचएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर अप्लाई किया जा सकता है. इन दोनों ही तरीकों में आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ में रखनी होगी. कंपनी के नाम पर आवेदन कर रहे हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे. आवेदन जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है और पास एक्टिव कर दिया जाता है.