लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर विस्तार में सेक्टर-7 स्थित एम्मार कॉलोनी में बने 11 बड़े बंगलों पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने इन सभी निर्माणों को अवैध घोषित करते हुए गिराने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन निर्माणों को वैध ठहराने के लिए की गई सभी अपीलें निराधार थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है।
एलडीए की जांच में यह सामने आया था कि इन बंगलों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं हुआ है और कई जगहों पर अवैध विस्तार किया गया है। इसी आधार पर 23 दिसंबर, 2024 को एलडीए ने इन्हें गिराने का आदेश दिया था। निर्माण करने वालों ने इसके खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, सुनवाई के बाद कमिश्नर को भारी अनियमितताएं मिलीं और याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
इन लोगों के बंगले घोषित हुए अवैध
जिन लोगों के निर्माणों को गिराने का आदेश दिया गया है, उनमें धर्मराज यादव, स्नेहलता सिंह, आकाश विनय सिंह उर्फ विनय कुमार सिंह, संजय कुमार, गजराज यादव, अरुण पाल सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रकाश मिश्रा, छोटे लाल पाल, पानमती देवी और डॉ. सीमा सिंह शामिल हैं।
कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब के आदेश के बाद एलडीए जोन-1 के जोनल अधिकारी ने विधि विभाग से स्पष्ट निर्देश मांगे हैं कि क्या किसी न्यायालय से इन निर्माणों पर स्थगन आदेश (स्टे) है या नहीं? यदि कोई कानूनी बाधा नहीं पाई गई तो इन अवैध निर्माणों को जल्द ही ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।