उत्तर प्रदेश, राजनीति

यूपी में बिजली उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिल जमा करने पर 25% की छूट; पूरा ब्याज होगा माफ  

यूपी में बिजली उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिल जमा करने पर 25% की छूट; पूरा ब्याज होगा माफ  

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में सरकार बिजली उपभोक्‍ताओं को एक बार फिर बड़ी राहत देने जा रही है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को विद्युत बिल राहत योजना का लाभ दिलाएं। एक दिसंबर से शुरू हो रही योजना में बकायेदारों का शत-प्रतिशत ब्याज माफ होगा और मूलधन में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

शक्तिभवन में विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (एक किलोवाट) को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वत: कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी। उन्‍होंने सभी डिस्कॉम, पॉवर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए और क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में कोई कठिनाई न हो।

ज्यादा से ज्यादा कराएं पंजीयन

पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। नेवर पेड, लॉग अनपेड उपभोक्ता तथा चोरी के मामलों के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं। जिला प्रशासन से संपर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं।

इस तरह मिलेगा लाभ

बिजली बिल राहत योजना के तहत तीन चरणों में पंजीयन होगा। प्रथम चरण में एक से 31 दिसंबर, दूसरे चरण में 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी व तीसरे चरण में एक फरवरी से 28 फरवरी तक पंजीयन कराने की सुविधा दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान पर बकाया बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

इनको मिलेगी सर्वाधिक छूट

अधिशासी अभियंता यादुवेंद्र यादव ने बताया कि अगर कोई ऐसा उपभोक्ता है जिसपर बिजली चोरी का मुकदमा लिखा है याफिर उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उनको इसमें 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए उक्त व्यक्ति को अगर बिजली कनेक्शन नहीं हो तो छटपट पोर्टल पर आवेदन करने के साथ रसीद देनी होगी। जिसके बाद भी यह लाभ मिलेगा।

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