जयपुर: जोधपुर दुष्कर्म मामले में दोषी आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च, 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान आसाराम को अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी सकेंगे। 24 घंटे वह तीन पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज पूरा करवा सकेंगे।
आसाराम के वकील आर. एस. सलूजा ने आठ जनवरी को हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज छह दिन बाद फैसला आया है। 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अंतरित जमानत मंजूर की थी।
2018 में सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा
अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि अप्रैल, 2018 में निचली अदालत ने जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।