संभल: संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग ने 19 दिसंबर (गुरुवार) को बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की थी। उनके घर का कनेक्शन भी काट दिया गया था। फिर शाम को उन पर 1.91 करोड़ जुर्माना लगाया गया।
बिजली विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवॉट के दो कनेक्शन थे। एक सांसद के नाम से और दूसरा इनके दादा जी के नाम से था। 6 महीने की इनकी बिजली खपत जीरो आ रही थी। इसके बाद 2 दिन पहले हमने स्मार्ट मीटर लगवाया। गुरुवार सुबह घर की चेकिंग की गई। जांच में बर्क के घर पर 16 किलोवॉट बिजली की खपत मिली। मीटर की जांच रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की बात सामने आई। इसके बाद बिजली चोरी की धारा-135 के तहत बर्क के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।
सपा सांसद के पिता ने धमकाया
सपा सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क के खिलाफ जूनियर इंजीनियर वीके गंगल और अजय शर्मा ने जांच के दौरान धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने नखास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि हम सांसद बर्क के घर में बिजली उपकरणों की जांच कर रहे थे तो उनके पिता ने हमसे कहा कि हमारी सरकार आई तो तुम लोगों का कबाड़ा कर देंगे।
सांसद बर्क ने की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। एफआईआर को रद्द करने के लिए भी कहा है। बर्क की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है।