बरेली: बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रजा खां के घर के बाहर वसूली का नोटिस चस्पा किया गया है। इसमें उन्हें 15 दिन के भीतर लोन की रकम ब्याज सहित जमा करने का आदेश दिया गया है। तय समय में रकम न चुकाने पर कुर्की की कार्रवाई होगी।
दरअसल, बहु-उद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) रसूलपुर पुठी, ब्लॉक सालारपुर, जिला बदायूं की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि मौलाना तौकीर रजा ने 29 अक्टूबर, 1990 को समिति से अल्पकालिक फसली ऋण योजना के तहत 5055 रुपये का लोन लिया था। यह रकम आज तक जमा नहीं की गई है। ब्याज और जुर्माने सहित अब यह बकाया बढ़कर लगभग 40 हजार रुपये तक पहुंच गया है।
सहकारी समिति ने दी अंतिम चेतावनी
इस नोटिस में कहा गया है कि यदि तौकीर रजा 15 दिन के भीतर पूरी बकाया रकम जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95(क) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया में उनकी संपत्ति भू-राजस्व की तरह कुर्क की जा सकती है। साथ ही बकाया रकम पर तावानी ब्याज और संग्रह शुल्क भी वसूला जाएगा।
इसके अलावा, सहकारी समिति ने नोटिस की प्रतिलिपि जिला सहकारी बैंक बदायूं, विकास अधिकारी (सहकारी), सहायक आयुक्त सहकारिता और सचिव बदायूं जिला सहकारी बैंक को भेजी है। सचिव ने पत्र में लिखा है कि यदि राशि समय से जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तौकीर रजा पर पहले से कई केस और संपत्ति सील
बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, वे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस केस में अब तक 90 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रशासन अब तक तौकीर और उनके समर्थकों से जुड़ी करीब 250 करोड़ की संपत्तियां सील या ध्वस्त कर चुका है।